कृष्णा एगमार्क घी जांच में असुरक्षित पाया गया।
कृष्णा एगमार्क घी जांच में असुरक्षित पाया गया, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस।
मुरैना। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए की गई कार्रवाई में कृष्णा एगमार्क घी का 180 एमएल नमूना जांच में असुरक्षित (Unsafe) पाया गया है। वहीं मधुसूदन ब्रांड घी का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।
जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता द्वारा मुरैना के तेलीपाड़ा स्थित मोदी हाउस फर्म पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान कृष्णा एगमार्क घी एवं मधुसूदन घी के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। कार्रवाई के दौरान करीब 3 लाख 35 हजार 150 रुपये मूल्य का घी जब्त किया गया था।
प्राप्त जांच रिपोर्ट में कृष्णा एगमार्क घी (180 एमएल) को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार असुरक्षित पाया गया। इसके बाद संबंधित फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।
वहीं जांच में मधुसूदन ब्रांड घी मानक स्तर का पाया गया है।
असुरक्षित खाद्य पदार्थ पर दंड का प्रावधान
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार दंड का प्रावधान है। विभाग के अनुसार प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Morena, Morena | Oct 7, 2026