
पैक्ड मिठाई पर निर्माण-एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
उरई/जालौन। त्योहारों और मिठाई की बढ़ती बिक्री के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। अब पैक्ड मिठाई के पैकेट पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार पैक्ड मिठाई की निर्माण तिथि स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि मिठाई की उपयोग अवधि उत्पाद के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है और समय बीतने के साथ उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं की सुविधा और खाद्य सुरक्षा को देखते हुए पैक्ड मिठाई पर तिथियां अंकित करना जरूरी है।
हालांकि, खुली मिठाई पर निर्माण और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य नहीं है। विभाग ने सभी विक्रेताओं को पैक्ड मिठाई पर निर्धारित तिथि स्पष्ट रूप से लिखने के निर्देश दिए हैं।
दो दुकानों से लिए खाद्य पदार्थों के नमूने
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को कोंच के कैलर गंज स्थित श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी से बेसन और सुभाष नगर स्थित सौरभ शिवहरे की किराना दुकान से चना दाल का नमूना लिया। दोनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी झनकार सिंह मौजूद रहे।
Orai, Jalaun | Sep 29, 2026