फर्जी पट्टा गिरवी रखकर 6.50 लाख रुपये का लोन हड़पने के आरोप में पूर्व सरपंच सहित छह पर मामला दर्ज
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हनुमानगढ़ जंक्शन:
फर्जी व कूटरचित पट्टा तैयार कर एक फाइनेंस कंपनी से 6.50 लाख रुपये का बिजनेस लोन लेकर हड़पने के आरोप में अदालत के आदेश (इस्तगासा) पर छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसके फाइनेंस लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन के अधिकृत प्रतिनिधि भोजराज सिंह ने अदालत में पेश इस्तगासा में बताया कि भूपेंद्र सिंह, उसकी पत्नी समनदीप कौर और जोगेंद्र सिंह (तीनों निवासी 3LKE हांसलिया, बिलोचवाला) ने ग्राम हांसलिया का फर्जी पट्टा (नंबर 80) तैयार कर कंपनी से 6.50 लाख रुपये का बिजनेस लोन प्राप्त किया था। इसमें ओमप्रकाश, संजय कुमार व गुरजंत सिंह ने गारंटी व गवाही दी।
आरोप है कि ऋण स्वीकृत होने के बाद आरोपियों ने मासिक किस्तें (14,025 रुपये प्रति माह) देना बंद कर दिया। कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत हांसलिया से जांच कराने पर पंचायत ने 19 मार्च को लिखित में स्पष्ट किया कि उक्त पट्टा पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और पूरी तरह फर्जी है। जांच में यह भी सामने आया कि पट्टा जारी होने की कथित तारीख (13 जुलाई 2017) के समय मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह स्वयं सरपंच था और उसने पद का दुरुपयोग करते हुए यह फर्जी दस्तावेज तैयार किया था, जबकि उस तारीख को वैध पट्टा संख्या 36 किसी अन्य महिला के नाम दर्ज था।
न्यायालय के निर्देश पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 314, 316(2), 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत एफआईआर संख्या 0660 दर्ज की गई है। मामले की जांच सहायक उप-निरीक्षक (ASI) लालचंद को सौंपी गई है।