चालान के नियमों में बड़ा बदलाव: 45 दिन में दर्ज कराएं आपत्ति, वरना वाहन होगा ब्लैकलिस्ट
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से वाहन चालकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और काम की खबर सामने आई है। अगर आपका यातायात चालान कटा है, तो अब चालान के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। बहराइच आरटीओ सुशील कुमार ने चालान प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था की जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम और आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
एआरटीओ सुशील कुमार के अनुसार, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा काटे जाने वाले यातायात चालान के निस्तारण के लिए अब समय सीमा और प्रक्रिया तय कर दी गई है।
45 दिन के भीतर आपत्ति का मौका: यदि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो आप 45 दिनों के भीतर इस पर अपनी आधिकारिक आपत्ति (Objection) दर्ज करा सकते हैं।
चालान हो सकता है निरस्त: दर्ज की गई आपत्ति में यदि साक्ष्यों और तथ्यात्मक जांच के आधार पर यह साबित हो जाता है कि चालान गलत हुआ है, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास उस चालान को विलोपित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।
45 दिन बाद शत-प्रतिशत भुगतान जरूरी: यदि चालान कटने के 45 दिनों के भीतर न तो चालान जमा किया जाता है और न ही कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, तो वाहन मालिक को पोर्टल के माध्यम से पूरा चालान (100%) जमा करना ही होगा।
गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट: 45 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी चालान न भरने पर परिवहन या पुलिस विभाग द्वारा संबंधित वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वाहन के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी।
आरटीओ सुशील कुमार ने बताया
"परिवर्तन अधिकारी—चाहे वह पुलिस विभाग के हों या परिवहन विभाग के—जो भी चालान करते हैं, उसके निस्तारण के संदर्भ में अब लोग 45 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जांच में अगर तथ्यात्मक पुष्टि होती है कि चालान गलत हुआ है, तो प्राधिकारी उसे विलोपित कर सकते हैं। 45 दिन के बाद यदि आपत्ति या चालान जमा नहीं होता है, तो पोर्टल से पूरा चालान जमा करना पड़ेगा, अन्यथा वाहन को ब्लैकलिस्ट कर उसका संचालन रोक दिया जाएगा।"
इसलिए यदि आपकी गाड़ी का भी कोई चालान पेंडिंग है, तो समय रहते उसकी जांच कर लें। अगर चालान गलत है तो 45 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, वरना बिना देरी किए चालान का भुगतान करें ताकि आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने से बच सके।
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