प्रेस विज्ञप्ति
नालन्दा।
दिनांक : 21 अगस्त 2026
....................................................
जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 16 मामलों की सुनवाई की
लोक शिकायतों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण को लेकर संबंधित लोक प्राधिकारों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी, नालन्दा श्रीमती उदिता सिंह द्वारा आज कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा दर्ज करने, भूमि विवाद, मध्य विद्यालय परासी (नूरसराय) के प्रखंड शिक्षक श्री रितेश कुमार एवं श्री कांति कुमार के नियोजन को रद्द करने, डुमरावां स्थित बंद पंचायत सरकार भवन को पुनः चालू कराने, सड़क निर्माण में अनियमितता, नए खतियान में नाम दर्ज करने, कृषि ट्रांसफॉर्मर चालू कराने, प्राथमिकी दर्ज कराने, अतिक्रमण हटाने एवं रैयती जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं निवारण सुनिश्चित किया गया।
वहीं, अंचल कार्यालय द्वारा गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने, पईन की जमीन से अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण कर सीढ़ी निर्माण करने तथा अन्य अवैध अतिक्रमण से संबंधित गंभीर मामलों में विस्तृत जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई।
सुनवाई के दौरान कुछ मामलों का निवारण संबंधित लोक प्राधिकारों द्वारा सुनवाई से पूर्व ही कर दिया गया था।
शेष मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लोक प्राधिकारों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आदेश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन-शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजनों की शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Bihar Education Department
Energy Department, Bihar
Department of Agriculture, Government of Bihar