"साहिल और मुस्कान के 'पाप की सजा' की घड़ी आ पहुंची है—अदालत के कटघरे में खड़े कातिलों के लिए अब इंसाफ का अंतिम फैसला तय होने वाला है।"
मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर 2026 को आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी ठहराया है, जिनकी सजा का ऐलान 14 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
मेरठ का नीला ड्रम मामला
मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ जब फरवरी 2025 में विदेश से वापस लौटे, तो उनके अवैध संबंधों में बाधा बनने पर मुस्कान ने उन्हें नींद की दवा देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकू से सौरभ के सीने पर वार कर उनका गला रेत दिया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से बाथरूम में शव के कई टुकड़े कर दिए।
हत्या को अंजाम देने के अगले दिन दोनों ने बाजार से बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदा तथा शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भरकर उसे सील कर दिया।
अत्यधिक भारी (लगभग 250 किलो) हो जाने के कारण ड्रम को घर में ही छोड़ दिया गया और सौरभ के जीवित होने का ढोंग करने के लिए उनके फोन का इस्तेमाल करते हुए दोनों मनाली व कसोल में 13 दिनों तक पति-पत्नी बनकर घूमते रहे। अंततः अदालत ने इस खौफनाक और घिनौने अपराध के लिए दोनों को कानून के कटघरे में ला खड़ा किया है।