सलामखेड़ी में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 53.8 बल्क लीटर मदिरा जब्त
देवास। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने ग्राम सलामखेड़ी में कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान से करीब 53.8 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा बरामद की है। जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 29 हजार रुपये बताई गई है।
कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में 17 अगस्त 2026 की शाम आबकारी वृत्त देवास (अ) की टीम को मुखबिर से ग्राम सलामखेड़ी, तहसील देवास में अवैध शराब संग्रहित होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने विकास जायसवाल के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली।
तलाशी के दौरान मौके से 04 पेटी देशी मदिरा प्लेन, 01 पेटी देशी मदिरा मसाला तथा 49 पाव विदेशी मदिरा लंदन व्हिस्की बरामद की गई। कुल जब्त मदिरा की मात्रा 53.8 बल्क लीटर बताई गई है।
आबकारी विभाग के अनुसार मदिरा का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत उल्लंघन है। मामले में विकास जायसवाल के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव एवं दीपक धुरिया, आबकारी आरक्षक राजाराम रायकवार, निहाल खत्री, निकिता परमार एवं सविता शामिल रहे।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
Dewas Nagar, Dewas | Aug 18, 2026