हाईकोर्ट का सुझाव: हजारीबाग का पुराना बस स्टैंड शहर से बाहर बाईपास के पास हो शिफ्ट
ट्रैफिक सुधार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जिला प्रशासन को हाई-लेवल बैठक कर 15 दिनों में निर्णय की जानकारी देने का निर्देश
हजारीबाग शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। हजारीबाग की यातायात व्यवस्था में सुधार से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने शहर के बीच स्थित पुराने बस स्टैंड को शहर की सीमा से बाहर, बाईपास के आसपास स्थानांतरित करने के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने को कहा है।
कोर्ट ने माना कि हजारीबाग में बाईपास का निर्माण हो चुका है। ऐसे में शहर के अंदर बस स्टैंड होने से बसों और भारी वाहनों का दबाव शहर की मुख्य सड़कों पर बढ़ता है। बस स्टैंड को बाईपास के समीप स्थानांतरित करने से शहर के अंदर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
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