रांची: मृत व्यक्ति को भी दुकान तोड़ने का नोटिस, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश
जालान रोड की आठ दुकानों को तोड़ने के नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को फटकार लगाई। मृत व्यक्ति को नोटिस देने पर कोर्ट ने नोटिस रद्द कर दिया।
रांची। राजधानी के अपर बाजार के जालान रोड स्थित दुकानों को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को झटका दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने चार दुकानदारों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम की ओर से दुकान तोड़ने संबंधी जारी नोटिस को रद्द कर दिया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का निधन हो चुका है, उसे निगम की ओर से नोटिस दिया गया। वहीं, निगम को यह जानकारी थी कि संबंधित स्थान पर आठ दुकानें संचालित हो रही हैं, इसके बावजूद सभी दुकानदारों को नोटिस नहीं दिया गया।
मृत व्यक्ति को भी जारी कर दिया दुकान तो