कर चोरी तथा अन्य अनियमितता की सूचना देने निर्धारित परिशिष्ट- B प्रपत्र में दे सकते है जानकारी
--
म०प्र० जीएसटी विभाग में जीएसटी कर अपवंचन (कर चोरी) तथा अन्य अनियमितता की सूचना देने हेतु कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म०प्र० इन्दौर, का कार्यादेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति वेयर हाउस/गोडाउन/संदिग्ध करदाता के संबंध में जानकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त अशोकनगर को निर्धारित परिशिष्ट- B प्रपत्र में जानकारी दे सकते है।
अशोकनगर वृत्त के क्षेत्राधिकार में होने वाली ऐसी गतिविधियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रदान करें जिससे कर अपवंचन (कर चोरी) को रोका जा कर राजस्व में वृद्धि हो सके।
#ashoknagar