स्पेशल टीईटी से शिक्षामित्रों को बाहर रखना वैध
प्रयागराज।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पेशल टीईटी परीक्षा से शिक्षा मित्रों को बाहर रखने संबंधी सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए 221 शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने गुरुवार को वसीम अहमद व 220 अन्य की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 तथा 16 के उल्लंघन का आरोप नहीं टिकता। कोर्ट ने माना कि शिक्षा मित्रों की कानूनी स्थिति नौकरी कर रहे शिक्षकों से अलग है और संविधान राज्य से उस अंतर को खत्म करने के लिए नहीं कहता, जो किसी वैध कानूनी उद्देश्य पर आधारित हो।
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