*गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जिले में रहेगा शुष्क दिवस, सभी मदिरा दुकानें रहेंगे बंद*
गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के प्रावधानों के तहत उक्त आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 02 अक्टूबर को जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, देशी मदिरा भण्डागार, मद्यभाण्डागार डिंडौरी एवं हेरिटेज मदिरा निर्माण इकाई ग्राम भाखामाल डिंडौरी का संचालन पूर्णतः बंद रहेगा। साथ ही जिले में मदिरा के क्रय-विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आबकारी उप निरीक्षकों सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने तथा आदेश का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है।
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