
वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
शासन के निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी, जिला मंडला द्वारा जिले में संचालित शासकीय जिला कार्यालयों तथा समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं एवं प्रबंधकों को श्रमिकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार जिन प्रतिष्ठानों अथवा संस्थानों में 1 हजार से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां मासिक वेतन का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख से पूर्व किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार 1 हजार या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना है।
श्रमिकों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त होना उनके तथा उनके परिवारों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः सभी संबंधित नियोक्ताओं एवं प्रबंधकों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करने की अपेक्षा की गई है।
वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब अथवा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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Department of Labour, Madhya Pradesh