अकबरपुर: माती कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को 10 वर्ष कारावास और ₹95,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई
दहेज हत्या के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी 1 ने 3 अभियुक्तों विशाल पुत्र सत्यनारायण उर्फ सत्तन, सत्यनारायण उर्फ सत्तन पुत्र स्व0 परशुराम व मुन्नी देवी पत्नी सत्यनारायण उर्फ सत्तन निवासीगण कसोलर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और तीनों अभियुक्तों को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹95,000 के अर्थदंड से दंडित किया।