18-19 आयु वर्ग एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश
--
18 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के साथ ही अन्य छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में 3 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल श्री संजीव कुमार झां द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी कार्यवाही के संबंध में आज अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने संबंधित अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी संबंधित अधिकारियों, बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी गई तथा उन्हें आगामी कार्यवाही से अवगत कराया गया।
निर्देश दिए गए कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह के भीतर अपने क्षेत्र के बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों की कम से कम एक बैठक आयोजित करें। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों तथा आगामी कार्यवाही के संबंध में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को विस्तार से अवगत कराया जाए।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के दौरान Shifted, Untracable Electors एवं Others श्रेणी के मतदाताओं की सूची संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराकर घर-घर जाकर गहन जांच कराई जाए। जांच के दौरान पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
इसी प्रकार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 से पूर्व मतदाता सूची में दर्ज ऐसे मतदाताओं, जिनके नाम पुनरीक्षण के उपरांत मतदाता सूची में नहीं हैं, उनकी सूची तैयार कर तत्काल बीएलओ के माध्यम से जांच कराई जाए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने की सूची भी बीएलओ को उपलब्ध कराकर उसका सत्यापन कराया जाए। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम त्रुटिवश मतदाता सूची से हट गया है तो आवश्यक जांच के उपरांत उसका नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जाए।
बैठक में ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए, जहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कोई फार्म प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे मतदान केन्द्रों से संबंधित बीएलओ को चिन्हित कर क्षेत्र में विशेष जांच कराई जाए तथा पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
18 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग तथा अन्य छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए स्थानीय निकायों, हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। हायर सेकेंडरी स्कूलों, आईटीआई एवं महाविद्यालयों में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं का प्रतिवर्ष कुल मतदाताओं में लगभग 4 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे नए पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्यवाही करें।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इकबाल मोहम्मद ने निर्देश दिए कि 3 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त निर्वाचन संबंधी निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ को अभियान के रूप में कार्य करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों एवं मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी आगामी कार्यवाही से अवगत कराया गया।
Election Commission of India Chief Electoral Officer Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh #jansamparkMP #niwari