➡️ कानून व्यवस्था व लोक सुरक्षा की दृष्टि से बीपीसीएल रिफाइनरी क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा इंतजामों हेतु समीक्षा बैठक आयोजित
➡️ श्रमिकों, किरायेदारों एवं बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशनसुनिश्चित करें
जिले में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण तथा लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता और एस पी श्री अनुराग सुजानिया की मौजूदगी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, बीना परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग तथा राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान सर्वोपरि है।
बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बीपीसीएल रिफाइनरी की बाउंड्री वॉल, संवेदनशील स्थलों तथा प्रवेश व निकास द्वारों पर नए उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने, इसके अतिरिक्त, प्रमुख चौराहों और तिराहों (जंक्शन) पर 360-डिग्री रोटेटिंग कैमरे स्थापित करने तथा कैमरा गैप वाले क्षेत्रों को तुरंत कवर करने के निर्देश दिए गए। इन सभी कैमरों का लाइव व रिकॉर्डेड डेटा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साझा किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 180 दिनों का वीडियो बैकअप सुरक्षित रखा जाए।
क्षेत्रीय सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मजदूरों, ठेकेदारों के सत्यापन पर विशेष बल दिया गया। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए कि रिफाइनरी, निर्माण कंपनियों तथा आसपास की लेबर कॉलोनियों में कार्यरत सभी श्रमिकों व किरायेदारों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शत प्रतिशत पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। ठेकेदारों और प्रबंधन को आपस में समन्वय स्थापित कर वर्करों के सत्यापन व आवास संबंधी डेटाबेस को तुरंत अद्यतन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध रोकथाम हेतु रिफाइनरी के आसपास के ग्रामीण व बाजार क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले समय के दौरान पुलिस की पैदल पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा सघन रोक-टोक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त अवैध शराब की बिक्री, ड्रंक एंड ड्राइव तथा संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने को कहा गया है। बाज़ार स्थित मेडिकल स्टोरों का सघन निरीक्षण करने तथा आबकारी विभाग को अगले 7 दिनों में नशीली दवाओं व स्टॉक की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
आवागमन और औद्योगिक सुरक्षा मानकों के तहत सड़क नंबर 1 एवं आसपास स्थित सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने, नो-पार्किंग जोन में वाहनों का पार्क होना प्रतिबंधित करने तथा पूरे मार्ग में समुचित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, रिफाइनरी परिसर में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन एवं सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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