✅ वृध्द जानें अपने कानून, मिले सभी को न्याय
✅ ‘‘अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित‘‘
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में ’’अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस’’ के अवसर पर दिनांक 01.10.2026 को वृद्धाश्रम, हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित श्री लवकेश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, हरदा द्वारा उपस्थित वृद्धजनों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को यह दिवस बुजुर्गो के सम्मान, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा समाज में उनके योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने वृद्धजनों के साथ होने वाले भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनकी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला।
श्री चन्द्रशेखर राठौर, न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं उनके लिए उपलब्ध विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होनें उपस्थित वृद्धजन को नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना, 2016 तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में दिए गए प्रावधानों से अवगत कराते हुए वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होने वरिष्ठ नागरिकों को न्याय तक सहज एवं सुगम पहुंच तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।
श्री एस.के. भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा द्वारा उपस्थित लोगों को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, परिवार के सदस्यों के दायित्व तथा वृद्धजनों के हितों के संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी उपायों के संबंध में बताया गया। साथ ही न्याय तक सहज पहुँच के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
श्री सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, नालसा टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है।
शिविर के दौरान उपस्थित वृद्धजनों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में संवाद किया गया तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पंपलेट्स वितरित कर उन्हें जागरूक किया गया। वृध्दजनों को फलों का वितरण किया गया।
उक्त कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण, तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स सुरेन्द्र कौर, एल.के. पारे एवं ज्योति राजपूत उपस्थित रहे।
Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Social Justice and Disabled Welfare Department ,Madhya Pradesh
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