प्रेस नोट
डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंबा से मिला JBT बैच 2006–08 का प्रतिनिधिमंडल
पुरानी पेंशन योजना के लाभ की मांग को लेकर सौंपा विस्तृत मांग पत्र
चंबा, 28 अगस्त 2026:
HP JBT Batch 2006–08 In-Service Teacher Union का एक प्रतिनिधिमंडल स्टेट प्रेसिडेंट सुनील कुमार जरियाल की अगुवाई में नवनियुक्त डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंबा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने चंबा में उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया तथा शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने HP JBT Batch 2006–08 के पात्र कर्मचारियों को Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत Old Pension Scheme (OPS) का लाभ प्रदान करने के संबंध में विस्तृत मांग पत्र सौंपा। साथ ही इस मामले में कर्मचारियों को आ रही विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक दिक्कतों से भी डिप्टी डायरेक्टर को अवगत करवाया गया।
वर्ष 2002 में शुरू हुई थी मूल भर्ती प्रक्रिया
सुनील जरियाल ने बताया कि JBT Batch 2006–08 की मूल भर्ती/चयन प्रक्रिया वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। निदेशालय की ओर से जनवरी 2002 में जारी पत्र के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा JBT-2002 के लिए प्रवेश सूचना जारी की गई थी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2002 तथा लिखित परीक्षा की तिथि 06 अक्टूबर 2002 निर्धारित की गई थी।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार JBT Batch 2006–08 से संबंधित मूल भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कट-ऑफ तिथि 15 मई 2003 से काफी पहले शुरू हो चुकी थी।
बाद की परीक्षा मूल प्रक्रिया की निरंतरता थी
बाद में सरकार तथा निदेशालय द्वारा परीक्षा को पुनर्निर्धारित/पुनः आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्ष 2002 में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा शुल्क से छूट दी गई तथा नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रखी गई।
इससे स्पष्ट होता है कि बाद की प्रक्रिया को नई भर्ती के रूप में शुरू करने के बजाय वर्ष 2002 में शुरू हुई मूल चयन प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया गया।
सीटों में वृद्धि और आयु संरक्षण भी दिया गया
निदेशालय के पत्र दिनांक 18 जनवरी 2004 के माध्यम से JBT प्रशिक्षण की सीटों की संख्या 1055 से बढ़ाकर 1800 की गई, जबकि चंबा जिले में भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई। इसके बाद 18 अप्रैल 2004 को Common Entrance Test आयोजित किया गया।
मूल 2002 की प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट तथा विशेष मामले के रूप में 31 दिसंबर 2001 के आधार पर आयु पात्रता का लाभ भी दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ये सभी तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बाद की चयन प्रक्रिया का संबंध मूल वर्ष 2002 में शुरू हुई प्रक्रिया से लगातार बना रहा।
माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का भी उल्लेख
प्रतिनिधिमंडल ने JBT चयन प्रक्रिया की प्रकृति के संबंध में माननीय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चले Ravinder Baloria vs. State of H.P. & Others, CWP No. 722 of 2004 एवं संबंधित मामलों का भी उल्लेख किया।
न्यायिक कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में तत्कालीन Deputy Education Secretary श्री P.C. Dogra द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रशिक्षण के लिए चयन से पहले आयोजित इंटरव्यू नियुक्ति प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण था तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद नियुक्ति के लिए अलग से इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं थी।
राज्य सरकार द्वारा माननीय हाईकोर्ट के आदेशों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन राज्य की Special Leave Petition को 02 मई 2005 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार 18 अप्रैल 2004 की लिखित परीक्षा एवं निर्धारित शैक्षणिक वेटेज के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
2006–08 बैच का प्रशिक्षण और नियुक्ति
इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा Notification No. EDN-C-B(12)-1/06 dated 17.05.2006 के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समितियों का गठन किया गया। जिला स्तर पर इंटरव्यू आयोजित किए गए और चयनित अभ्यर्थियों ने दो वर्षीय JBT Training Course, Batch 2006–08 सफलतापूर्वक पूरा किया।
सुनील जरियाल ने कहा कि इस बैच की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कोई नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी।
प्रशिक्षण के दौरान सरकार ने भरवाए थे बॉन्ड
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से बॉन्ड भी भरवाए गए थे, जिसके तहत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद विभाग में सेवा करना अपेक्षित था।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रदेशभर में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को संबंधित Deputy Directors of Elementary Education द्वारा उपलब्ध एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्तियां प्रदान की गईं।
सुनील जरियाल ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए नया आवेदन नहीं मांगा गया, न ही कोई नई भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई और न ही अभ्यर्थियों को नए सिरे से काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया में शामिल होना पड़ा।
इसलिए वर्ष 2009 से आगे हुई नियुक्तियों को नई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले से शुरू हो चुकी भर्ती/चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुई Consequential Appointments के रूप में देखा जाना चाहिए।
वर्तमान भर्ती प्रक्रिया से अलग थी 2006–08 बैच की प्रक्रिया
प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रिया में कई मामलों में पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करके अभ्यर्थियों से आवेदन, काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
लेकिन JBT Batch 2006–08 में ऐसा नहीं हुआ था। इस बैच के अभ्यर्थियों का चयन प्रशिक्षण से पहले ही हो चुका था और प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा बॉन्ड भी लिया गया था।
अतः प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हुई नियुक्तियों को अलग एवं नई भर्ती प्रक्रिया मानना उचित नहीं होगा।
09 जुलाई 2026 के वित्त विभाग के OM के तहत OPS की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी डायरेक्टर को हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के Office Memorandum No. Fin(Pen)A(1)-1/2020 dated 09.07.2026 तथा भारत सरकार के DoP&PW OM dated 03.03.2023 के प्रावधानों से भी अवगत करवाया।
मांग पत्र में कहा गया कि निर्धारित प्रावधानों के तहत उन कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाना है जिनकी नियुक्तियां ऐसे पदों/रिक्तियों से संबंधित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर हुई हैं, जिनकी प्रक्रिया निर्धारित कट-ऑफ से पहले शुरू हुई थी।
चूंकि JBT Batch 2006–08 की मूल भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2002 में शुरू हुई थी, इसलिए बैच के पात्र कर्मचारियों को उक्त प्रावधानों के तहत CCS (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत Old Pension Scheme में शामिल करने का मामला विचार योग्य है।
डिप्टी डायरेक्टर के समक्ष रखीं प्रमुख मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के माध्यम से निम्न मांगें रखीं—
JBT Batch 2006–08 के पात्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत Option Forms स्वीकार किए जाएं।
पूरे बैच को वर्ष 2002 में शुरू हुई एक समान एवं निरंतर भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा माना जाए।
विभागीय रिकॉर्ड के माध्यम से वर्ष 2002 की मूल भर्ती प्रक्रिया और Batch 2006–08 की नियुक्तियों के बीच संबंध को सत्यापित किया जाए।
सभी पात्र कर्मचारियों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाए।
पात्र कर्मचारियों को CCS (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत OPS का लाभ प्रदान किया जाए।
वित्त विभाग के 09 जुलाई 2026 के OM तथा भारत सरकार के 03 मार्च 2023 के OM के अनुरूप आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।
Option Forms जमा करने एवं मामलों को आगे भेजने में आ रही प्रशासनिक दिक्कतों का समाधान किया जाए।
पात्र कर्मचारियों को केवल इस आधार पर OPS से वंचित न किया जाए कि उनकी नियमित नियुक्ति प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद हुई, जबकि मूल भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2002 में ही शुरू हो चुकी थी।
“पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक साथ देखकर निर्णय लिया जाए” — सुनील जरियाल
इस अवसर पर स्टेट प्रेसिडेंट सुनील कुमार जरियाल ने कहा कि JBT Batch 2006–08 के मामले में केवल नियमित नियुक्ति की तारीख को आधार बनाकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इस मामले में वर्ष 2002 की मूल भर्ती अधिसूचना, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा, पुनर्निर्धारित परीक्षा, आयु संरक्षण, न्यायिक प्रक्रिया, चयन, प्रशिक्षण, सरकार द्वारा लिया गया बॉन्ड तथा प्रशिक्षण के बाद हुई नियमित नियुक्तियों की पूरी श्रृंखला को एक साथ देखा जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की मांग किसी नियम से बाहर जाकर लाभ लेने की नहीं है, बल्कि मूल भर्ती प्रक्रिया की वास्तविक शुरुआत और उसकी निरंतरता को रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार करते हुए वित्त विभाग के 09 जुलाई 2026 के OM के तहत पात्र कर्मचारियों को न्यायसंगत लाभ प्रदान करने की है।
सुनील जरियाल ने उम्मीद जताई कि डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंबा द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाएगा तथा पात्र कर्मचारियों के Option Forms एवं मामलों को नियमानुसार सक्षम स्तर पर भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि JBT Batch 2006–08 के सभी पात्र कर्मचारियों को उनका न्यायसंगत पेंशन अधिकार दिलाने के लिए संगठन हर उचित स्तर पर अपना प्रयास जारी रखेगा।
जारीकर्ता:
सुनील कुमार जरियाल
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Chamba, Chamba | Aug 28, 2026