हरदोई में तीन खाद्य पदार्थ जांच में असुरक्षित, घी-नमकीन और लाल मिर्च पाउडर पर कार्रवाई
हरदोई। खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता की जांच को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रयोगशाला जांच में हरदोई में लिए गए तीन खाद्य पदार्थों के नमूने मानव उपभोग के लिए असुरक्षित (Unsafe) और अधोमानक (Substandard) पाए गए हैं। विभाग ने इन उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाते हुए संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिन उत्पादों के नमूने जांच में असुरक्षित और अधोमानक पाए गए हैं, उनमें शुद्ध देशी घी (अवतार ब्रांड), चटोरी गली झालमुरी नमकीन और लाल मिर्च पाउडर शामिल हैं। इन नमूनों को वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड, लखनऊ रोड हरदोई; केसीजी ऑयल एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम कण्डौना, लखनऊ रोड हरदोई तथा सुमन मसाला तरंग ट्रेडिंग, शिरोमन नगर शाहाबाद की निर्माण इकाई से संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजा गया था। क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला आगरा की जांच रिपोर्ट में इन्हें मानव उपभोग के लिए असुरक्षित एवं अधोमानक घोषित किया गया।
विभाग के मुताबिक संबंधित खाद्य पदार्थों के उत्पादन और मानव उपभोग के लिए बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत एनालॉग पनीर को भी प्रतिबंधित किया गया है।
विभाग ने जनपद के सभी विक्रेताओं और थोक व्यापारियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापारी इन असुरक्षित घोषित उत्पादों का भंडारण या बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। आम लोगों से अपील की गई है कि उपरोक्त ब्रांड/बैच के असुरक्षित घोषित खाद्य पदार्थों की खरीद और सेवन न करें तथा एनालॉग पनीर से भी बचें।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अप्रैल से अब तक जनपद में 327 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और 149 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। अगस्त माह में भी स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, मिश्रित दूध, लौंज, आटा, भैंस का दूध एवं पनीर, सूतफेनी, बूंदी और गाय के घी समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।