बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई।
जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत कुल 09 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 06 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवादों में गायत्री पाण्डेय द्वारा मापी प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी के द्वारा कब्जा नहीं करने देने के संबंध में, नवल सिंह द्वारा अवैध राशन का उठाव करने के संबंध में, दिलीप कुमार द्वारा स्ट्रीट लाइट के संबंध में, दिलीप कुमार द्वारा डोर-स्टेप डिलेवरी का अनुपालन टी.पी.डी.एस गोदाम के द्वारा नहीं करने के संबंध में सीमा देवी द्वारा एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के उपरांत आज शिकायतों का सुनवाई किया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर दो माह के भीतर उसका निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है, जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों की सुनवाई एवं निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है और आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। अब शिकायतों का निवारण और भी आसान हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Oct 6, 2026