इंदौर: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की
Indore, Indore | Aug 13, 2026 एंकर - मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। हाई कोर्ट अधिवक्ता से गुरुवार 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था समाप्त कराने के लिए पीड़िता को अलग से अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट में ऐसी परिस्थि