मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें
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7, 8 एवं 9 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों का किया जाएगा निराकरण
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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों एवं संबंधित मैदानी अमले को मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं अद्यतन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए प्राप्त फॉर्म-6 के आवेदनों का गंभीरता एवं सतर्कता के साथ शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में निर्देश दिए गए कि एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। साथ ही ऐसे नागरिक, जो एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उनके भी फॉर्म-6 भरवाकर जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्धारित आयु पूर्ण होते ही उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा सके। आवेदन देते समय किसी भी नागरिक से घोषणापत्र नहीं लेना है।
मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के निराकरण के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में प्राप्त आवेदनों की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के साथ नागरिकों को नाम जोड़ने, नाम में संशोधन तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
निर्देशानुसार जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से भी पात्र विद्यार्थियों की जानकारी संकलित कर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए संबंधित विद्यार्थियों को फॉर्म-6 भरने की जानकारी देते हुए बीएलओ अथवा संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।
नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए स्वयं भी भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची से संबंधित गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा मैदानी स्तर पर कार्यरत अमले द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहे।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh
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