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#बलिया। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चला रही नव भारतीय नारी विकास समिति, बहेरी, बलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। समिति ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराधों से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाना जरूरी है।
संगठन के अनुसार, नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस (जेआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू किए जाने की मांग की थी। संगठन का कहना है कि नाबालिगों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच देते समय उनकी कानूनी स्थिति और बाल संरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नव भारतीय नारी विकास समिति जेआरसी का सहयोगी संगठन है।
समिति के निदेशक अजहर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों के अनुरूप संचालित किया जाना जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया में नाबालिगों के सामने यौन शोषण, मानव तस्करी, सेक्सटॉर्शन, निजी डेटा के दुरुपयोग और साइबर बुलिंग जैसे कई खतरे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।
याचिका पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा के पालन पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र सरकार से इस विषय को इंटरमीडियरी नियमों के दायरे में शामिल करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का सॉफ्टवेयर और संचालन भारतीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने की बात कही।
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