नवीन आपराधिक कानून, BNS-2023, धारा - 69
भारतीय न्याय संहिता - 2023 की नवीन धारा- 69 के तहत जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर यौन संबंध बनाता है, तो वह अपराध है।
इसका उद्देश्य महिलाओं को धोखे में रखकर या शादी का झूंठा वादा करके यौन शोषण से बचाना है।
महिला से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, तो उसे 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना की सजा प्रावधित है।
राजस्थान पुलिस हर महिला के साथ खड़ी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं!
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