
• दलहन आत्म निर्भरता मिशन के अंतर्गत दाल मिल एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित
• आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त
कृषि विभाग द्वारा दलहन आत्म निर्भरता मिशन के अंतर्गत जिले में दालों की प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दाल मिल/प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने हेतु इच्छुक पात्र संस्थाओं एवं आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कृषि उप संचालक श्री अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी.आई.एल.एफ.), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पी.ए.सी.एस.), कृषि अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य उपक्रम तथा पात्र व्यक्ति आवेदनद कर सकते हैं। आवेदन कृषि अभियांत्रिकी विभाग के पोर्टल https://chc.mpdage.org/ पर ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 है। आवेदन के साथ धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जमा करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के एफ.पी.ओ., सी.आई.एल.एफ, पी.ए.सी.एस. एवं अन्य उपक्रम/व्यक्तियों के लिए 01 लाख, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदकों के लिए ₹50 हजार की धरोहर राशि निर्धारित है।
प्राप्त आवेदनों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी 01 सितंबर को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में आयोजित होगी। लॉटरी का परिणाम उसी दिन शाम 5 बजे से विभागीय पोर्टल पर देखा जा सकेगा। चयनित आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन 4 एवं 5 सितंबर 2026 को किया जाएगा। योजना के तहत दाल मिल/प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भवन, गोदाम एवं भंडारण संरचना के निर्माण पर पात्र हितग्राहियों को अधिकतम 30 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी की अधिकतम सीमा परियोजना लागत के 33 प्रतिशत अथवा 25 लाख, जो भी कम हो उसके आधार पर निर्धारित होगी।
पात्रता के संबंध में बताया गया है कि एफ.पी.ओ., सी.एल.एल.एफ., पी.ए.सी.एस. एवं अन्य उपक्रम का आवेदन की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदन केवल एक जिले अथवा एक ग्राम के लिए किया जा सकेगा। एक से अधिक जिले या ग्राम के लिएआवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
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