
महाराजपुर में एफएलएन कार्य में लापरवाही पर दो प्राथमिक शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि बंद
कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशों के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. रैकवार ने जारी किए आदेश
शैक्षणिक गुणवत्ता में कमी एवं कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में लापरवाही पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई
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कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशों के पालन में जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं एफएलएन गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में 18 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत कलेक्टर के भ्रमण के दौरान शासकीय एकीकृत कन्या माध्यमिक शाला महाराजपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाला में एफएलएन गतिविधियों एवं विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में कमियां पाई गईं।
निरीक्षण के दौरान पुष्पा चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक, अपनी निर्धारित कक्षा में कक्षाध्यापन कराते हुए नहीं पाई गईं तथा अन्य कक्षा में उपस्थित थीं। उनके समक्ष कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों से एफएलएन अंतर्गत सामान्य गणितीय योग 680+50 हल कराया गया, जिसे एक भी विद्यार्थी हल नहीं कर पाया। साथ ही उनकी शिक्षक दैनंदिनी में केवल औपचारिक प्रविष्टियां पाई गईं तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता अपेक्षानुरूप नहीं मिली।
इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान गीता चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों का संयुक्त कक्षाध्यापन कराती हुई पाई गईं। इस दौरान विद्यार्थियों से उनके समक्ष सामान्य गणितीय योग 500+30 हल कराया गया, जिसे एक भी विद्यार्थी हल नहीं कर पाया। जबकि शालेय समय-सारिणी के अनुसार उक्त कालखण्ड में पुष्पा चौरसिया का कक्षाध्यापन निर्धारित था।
निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में दोनों शिक्षकों को 18 सितंबर 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। दोनों द्वारा 21 सितंबर 2026 को प्रस्तुत लिखित प्रतिवाद एवं समर्थित अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसे समाधानप्रद नहीं पाया गया।
प्रकरण में कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशों के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. रैकवार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत पुष्पा चौरसिया एवं गीता चौरसिया, दोनों प्राथमिक शिक्षकों की एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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