
अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त करने के मामले में MCBU कुलसचिव को हाईकोर्ट का नोटिस
छतरपुर म प्र। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर ने अवमानना मामले में हम्मदस्त नोटिस जारी किया है।
मामला अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त करने और सेवा शर्तों से जुड़े न्यायालय के पूर्व आदेश के पालन को लेकर है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।
जानकारी के अनुसार, याचिका क्रमांक WP/31666/2026 में अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश की जानकारी दिए जाने के बाद भी इसका पालन नहीं हुआ।
मामले में हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 के तहत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
📌 अगली सुनवाई: 2 नवंबर 2026
कुलसचिव को स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
⚖️ अब 2 नवंबर की सुनवाई पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष सामने आएगा।
नोट: यह खबर उपलब्ध समाचार पत्र की कटिंग में प्रकाशित जानकारी के आधार पर है।
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✍️ अनिल मिश्रा
मो.- 9752479555