
जीएसटी टीडीएस की राशि के समय पर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के निर्देश
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प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जीएसटी टीडीएस रिटर्न अनिवार्य रूप से करें दाखिल
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विदिशा जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा जीएसटी टीडीएस कटौतीकर्ता विभागों एवं कार्यालयों को जीएसटी टीडीएस की राशि के समय पर भुगतान, टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत करने तथा टीडीएस राशि से संबंधित बिल एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर जनरेट एवं प्रस्तुत करने के निर्देश प्रसारित किया गए हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर, विदिशा वृत्त द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विभागों एवं कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले भुगतानों पर नियमानुसार जीएसटी टीडीएस की कटौती की जाती है। कटौती की गई टीडीएस राशि का नियमानुसार समय पर भुगतान करने के साथ-साथ संबंधित टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पूर्व माह से संबंधित जीएसटी टीडीएस रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी माह में टीडीएस की कोई देयता नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में भी नियमानुसार Nil TDS Return समय पर प्रस्तुत करना होगा। इससे रिटर्न फाइलिंग में अनावश्यक विलंब से बचा जा सकेगा। टीडीएस राशि के भुगतान एवं दस्तावेजों की समय पर प्रस्तुति पर जोर
निर्देश में कहा गया है कि कार्यालय द्वारा पूर्व में की गई जिन टीडीएस कटौतियों की राशि का भुगतान किया जा चुका है, उनके संबंध में आवश्यक बिल एवं दस्तावेज समय पर जनरेट तथा प्रस्तुत करवाए जाएं। इससे संबंधित टीडीएस राशि ट्रेजरी के माध्यम से विभाग के Electronic Cash Ledger में समय पर परिलक्षित हो सकेगी और राशि के क्रेडिट में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में जीएसटी टीडीएस कटौती, उसके भुगतान और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराएं।
लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण -
राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि टीडीएस रिटर्न एवं भुगतान की स्थिति की नियमित रूप से अपने स्तर पर समीक्षा की जाए। यदि किसी प्रकरण में टीडीएस भुगतान, रिटर्न फाइलिंग अथवा आवश्यक बिल एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब हो रहा है, तो उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
राज्य कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करने, टीडीएस राशि जमा करने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से विभागीय अभिलेख अद्यतन रहेंगे और संबंधित राशि का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में समय पर क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सकेगा। #vidisha