
अनूपपुर में न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई: ऐन वक्त पर 1.19 लाख रुपये जमा कर कर्जदार ने कराया मामला सेटल
अनूपपुर: श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के आठ साल पुराने वाहन ऋण (लोन) डिफॉल्ट मामले में न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई। हालांकि, सामान कुर्क होने की प्रक्रिया के बीच ही कर्जदार द्वारा 1 लाख 19 हजार रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर मामले का निपटारा (सेटलमेंट) कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार, अमित गुप्ता ने 15 फरवरी 2016 को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (शाखा अनूपपुर) से 2 लाख 10 हजार रुपये का लोन लेकर स्कॉर्पियो वाहन खरीदा था। निर्धारित किस्तों का भुगतान न किए जाने पर पूर्व में फाइनेंस कंपनी द्वारा वाहन जब्त कर लिया गया था, इसके बावजूद शेष बकाया राशि जमा नहीं की गई।
लगातार डिफ़ॉल्ट के चलते फाइनेंस कंपनी ने न्यायालय में रिकवरी प्रकरण दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी किया। वारंट के तामीली आदेश पर न्यायालयीन अमीन, पुलिस बल और कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम बकायेदार अमित गुप्ता के घर व दुकान पर पहुंची।
कार्रवाई के दौरान जब घर में मौजूद टीवी, कूलर व अन्य घरेलू सामानों की जब्ती सूची तैयार कर कुर्की शुरू की गई, तभी पक्षकार अमित गुप्ता ने 1 लाख 19 हजार रुपये का नकद भुगतान कर दिया। भुगतान के बाद कंपनी ने प्रकरण का विधिवत सेटलमेंट स्वीकार किया और कुर्की की कार्रवाई रोक दी गई।
इस मौके पर श्रीराम फाइनेंस के शाखा प्रबंधक प्रतीक मिश्रा, अधिवक्ता नीरज नायक, फील्ड ऑफिसर ऋषभ पटेल एवं पंकज शर्मा उपस्थित रहे। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।