15 अगस्त को रतलाम जिले में रहेगा शुष्क दिवस
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45, भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2026 की कण्डिका 47 में प्रावधानित किया गया है कि शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 15 अगस्त, 2026 "स्वतंत्रता दिवस" सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त के परिप्रेक्ष्य में सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रतलाम श्री विकास मंडलोई द्वारा जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त, 2026 "स्वतंत्रता दिवस" पर सम्पूर्ण रतलाम जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रखा जाएगा ।
इस प्रकार उक्त शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा भाण्डागार एवं वाईनरी/वाईन आउटलेट/एफ.एल.-2 रेस्तरां / एफ.एल.-3 होटल बार को पूर्णतः बंद रखा जाएगा एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और किसी भी अधिकृत / अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय, ई-विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
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