कलेक्टर ने 02 अक्टूबर को किया शुष्क दिवस घोषित
महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले की समस्त मदिरा दुकानों तथा मदिरा की बिक्री निषिद्य रखा जाने किया आदेश
कलेक्टर भिण्ड ने म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये। 02 अक्टूबर 2026 (महात्मा गांधी जयंती) के अवसर पर भिण्ड जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा एफ.एल.-3 होटलवारों एवं एफ.एल.-9, 9ए, डी.-1, सी.एस.-1बी, एवं बी-3 ईकाइयों एवं स्टोरेज मद्यभाण्डागार को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बन्द रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्य रखा जाना आदेशित किया है।
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल दिनांक 20 फरवरी 2026 की कंण्डिका-47.1 के अनुसार दिनांक 02 अक्टूबर 2026 (महात्मा गांधी जयंती) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। वर्ष 2026-27 के आबकारी ठेकों के निष्पादन की शर्तों में तद्नुसार उपबंधित भी किया गया है।
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