
एसडीएम को सेशन कोर्ट से झटका, अवैध कब्जा मामले में FIR आदेश के खिलाफ दायर दांडिक निगरानी याचिका खारिज...
गोंडा की तरबगंज तहसील में पूर्व एसडीएम रहे विश्वामित्र सिंह को शुक्रवार देर शाम सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश के खिलाफ दायर उनकी दांडिक निगरानी याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद तरबगंज थाने में एसडीएम विश्वामित्र सिंह समेत कुल 8 लोगों पर फिर दर्ज होने की संभावना है। विश्वामित्र सिंह इस समय सिद्धार्थनगर जिले में एसडीएम के पद पर तैनात हैं।
आरोप है कि तरबगंज थाना क्षेत्र के गौहानी गांव की कथित शत्रु संपत्ति को फर्जीवाड़े के जरिए निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करा दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने बीते 4 अगस्त को तरबगंज थाने को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट दें।
इसी आदेश के खिलाफ पूर्व एसडीएम विश्वामित्र सिंह ने दांडिक निगरानी याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने अजय कुमार पांडे और राजू पांडे द्वारा न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र पर यह एफआईआर
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