
एचडीएफसी ब्रांच सीतो के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में कंडक्ट ऑफ कोर्ट का दावा दायर किया, बैंक ने पीड़ित विनोद कुमार को 273863 रूपये का चैक दिया
बैंक में लगाये गये चैक को गायब करने का आरोप था
अबोहर, 30 सितंबर : विधानसभा बल्लुआना के अंतर्गत आते गांव हिम्मतपुरा निवासी विनोद कुमार पुत्र संतराम ने एचडीएफसी बैंक सीतो ब्रांच में 1.5 लाख का चैक 2019 में लगाया था। बैंक कर्मचारियों की लापरवाही के कारण चैक बैंक से गायब हो गया। विनोद कुमार ने अपने वकील प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता के माध्यम से उपभोक्ता अदालत फिरोजपुर में केस दायर किया। उपभोक्ता अदालत में 2023 में यह केस फाजिल्का उपभोक्ता अदालत में भेज दिया। फाजिल्का की उपभोक्ता अदालत में बैंक के वकील विपन गुप्ता पेश हुए। अदालत ने आदेश जारी किया कि डेढ़ लाख रूपये 9 प्रतिशत ब्याज की दर से, 10 हजार व 5 हजार रूपये वकील की फीस सहित 45 दिन के अंदर देने के आदेश जारी किए। बैंक ने उपभोक्ता अदालत के आदेश नहीं माने। एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता ने अदालत में कंडक्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया। कोर्ट के प्रधान विशाल अरोड़ व मैंबर तेजिंद्र कौर मैडम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बैंक को नोटिस जारी किया। बैंक के अधिकारियों ने विनोद कुमार को 2 लाख 73 हजार 863 रूपये का चैक सौंपा।