कैराना: कैराना स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास व ₹25 हजार अर्थदंड की सजा
Kairana, Shamli | Sep 28, 2026 जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को झिंझाना थाना क्षेत्र से एक किशोरी को युवक बहला—फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।