भोपाल में बिना भवन अनुज्ञा निर्माण पर अब होगी कार्रवाई
नगर निगम ने गठित किया विशेष सर्वे दल
📍 भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर में बिना भवन अनुज्ञा बने निर्माणों, स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत बने भवनों और अधिभोग से जुड़े अतिक्रमण की जांच के लिए विशेष सर्वे दल गठित किया है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 (SLP No. 1184/2015) तथा 20 मई 2026 और 5 अगस्त 2026 के आदेशों के पालन में की जा रही है।
🔎 विशेष दल पूरे नगरीय क्षेत्र में सर्वे कर नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों को चिन्हित करेगा। इसके बाद मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
🛣️ मुख्य मार्गों पर भी सर्वे
▪️ 7.5 मीटर तक की गलियां एवं एकल रोड
▪️ 7.5 से 15 मीटर तक डबल रोड एवं मुख्य मार्ग
▪️ 15 मीटर से अधिक चौड़े फोरलेन या बड़े मार्ग
इन मार्गों के दोनों ओर तथा मुख्य मार्गों से जुड़े रास्तों पर स्थित व्यावसायिक संपत्तियों का भी सर्वे किया जाएगा।
⚠️ जल संरचनाओं के आसपास, ग्रीन बेल्ट और कैंट क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन को अलग से चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
📋 सर्वे के लिए तीन अलग-अलग प्रपत्र तैयार किए गए हैं—
1️⃣ बिना भवन अनुज्ञा निर्माण
2️⃣ भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण
3️⃣ अधिभोग से संबंधित अतिक्रमण
सर्वे एवं नोटिस कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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