पटना: बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने ईंट-भट्ठा संचालकों के पुराने बकाये के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की है। योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले संचालकों को पुराने बकाये के समाधान का अवसर मिलेगा।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 38 जिलों में ईंट-भट्ठों पर 226.40 करोड़ रुपये स्वामित्व राशि बकाया थी। ब्याज और अतिरिक्त राशि जुड़ने के बाद यह रकम 316.66 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 27.28 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जबकि 289.38 करोड़ रुपये बकाया है।
योजना के तहत 21 सितंबर से 20 दिसंबर 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि जमा की जा सकेगी। ऐसे भट्ठा संचालक जिनके खिलाफ 31 अगस्त 2026 तक बकाया भुगतान नहीं करने पर नीलाम पत्र वाद दर्ज हो चुका है, वे भी निर्धारित शर्तों के तहत योजना का लाभ ले सकेंगे।
राशि जमा करने के साथ जिला खनिज फाउंडेशन, आयकर और अन्य देय करों का भुगतान करना भी आवश्यक होगा। भुगतान के बाद जिला खनन पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित नीलाम पत्र वाद के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
विभाग को उम्मीद है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना से लंबे समय से लंबित राजस्व की वसूली में तेजी आएगी और पुराने बकाये से जुड़े मामलों के समाधान का रास्ता साफ होगा।
Sono, Jamui | Oct 1, 2026