भीकनगांव: अवैध देशी पिस्टल रखने के मामले में तीन दोषियों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई
अवैध देशी पिस्टल रखने के चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी गजानन खन्ना ने बताया 20 मई 2022 को बमनाला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेल्दा फाटा बस स्टॉप के पास दो युवक अवैध देशी कट्टा लेकर खड़े हैं।