बांसवाड़ा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने छेड़छाड़ व लज्जा भंग के आरोपी महेंद्र सेवक को 4 साल का कारावास और ₹40 हजार का जुर्माना लगाया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम सुरेश प्रसाद ने लज्जा भंग के आरोपी महेंद्र सेवक को 4 वर्ष के कठोर कारावास और रूपए 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।मामला 14 नवंबर 2021का है,लोहारिया थाना कि पिडिता ने आरोपी महेंद्र सेवक पुत्र नानूराम सेवक जबरन घर में घुस गया और पीड़िता से छेड़छाड़ कर लज्जा भंग करने का प्रयास किया।