लातेहार: लातेहार व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना सुनाया
हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोपी को व्यवहार न्यायालय लातेहार ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है ।लातेहार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 146/2024 की सुनवाई करते हुए आरोपी संतोष उरांव को हत्या एवं शव को छुपाने का आरोप साबित पाया। आरोप साबित होने पर आरोपी संतोष उरांव को आजीवन सश्रम कारावास सहित