महेश्वर: नीली आंखों वाली महाकुंभ वायरल गर्ल को बड़ी राहत, एमपी हाईकोर्ट ने उनका जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश निरस्त किया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने युवती के जन्म प्रमाणपत्र के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने युवती को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित करने पर एतराज जताया। युवती का जन्म प्रमाणपत्र साल 2025 में जारी किया गया था और उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है। इसके बाद उसके पिता ने जन्मतिथि में बदलाव की मांग की थी।