मोतीझील के पुनरुद्धार पर हाईकोर्ट सख्त, तीन साल बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं—मुख्य सचिव से चार सप्ताह में शपथ-पत्र तलब
पटना, 21 अगस्त 2026। मोतिहारी की ऐतिहासिक मोतीझील के संरक्षण, अतिक्रमण-मुक्ति एवं पुनरुद्धार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि 05 मई 2023 को CWJC No. 3876/2022 में दिए गए निर्देशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है।।।।।।।।।।।।।।
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