सबौर: भागलपुर निगरानी कोर्ट ने रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी को 2 साल की सजा और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया
निगरानी कोर्ट के एडीजे दीपक कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में सहरसा जिले के सौर बाजार आंचल के हल्का नंबर 8 के राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए आज 2 वर्ष की सजा और ₹20000 जूर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी मामला वर्ष 2009 का है सौर बाजार निवासी हरे कृष्ण कुमार ने अपनी पत