#पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से छात्राओं को कराया जागरूक
#लैंगिक अपराध की स्थिति में बिना भय के सूचना देने की अपील
#बलिया, 30 सितंबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बलिया में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा ने की।
जनपद न्यायाधीश ने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि कानून बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर बिना भय के तत्काल अभिभावक, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम कान्त, जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सिविल जज (सीडी) गार्गी शर्मा तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र प्रकाश तिवारी ने भी छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों की जानकारी दी।
वक्ताओं ने कहा कि किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में छात्राएं डरें नहीं और संबंधित प्राधिकारी को इसकी सूचना दें। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं में विधिक जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध संरक्षण की जानकारी देना रहा।
इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेन्द्र कुमार पौत्स्यायन, विद्यालय की प्रधानाचार्य रंजनी श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी, शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद रहीं।