कर्वी: माननीय न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास व ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया
चित्रकूट ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारकुंडी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आर्म्स एक्ट के आरोपी संजय कोल पुत्र राजा कोल निवासी टिकरिया को न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू राममणि पाठक ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की जिसका प्रश्नों को शुक्रवार शाम 6:30 पर जारी किया