*नगरीय निकाय आम चुनाव-2026*
*सवाई माधोपुर जिले में वार्डों के आरक्षण की लॉटरी सम्पन्न*
*जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम की अध्यक्षता में छह नगरीय निकायों के 215 वार्डों का वर्गवार एवं महिला आरक्षण निर्धारित*
*सवाई माधोपुर, 17 अगस्त।* नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए सवाई माधोपुर जिले की नगरीय निकाय संस्थाओं के वार्डों के वर्गवार आरक्षण एवं महिला आरक्षण की प्रक्रिया सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से सम्पन्न हुई। जिले की नगर परिषद सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी तथा नगर पालिकाओं बामनवास, वजीरपुर, बौंली एवं खण्डार के कुल 215 वार्डों के लिए आरक्षण का निर्धारित किया गया।
*नगर परिषद सवाई माधोपुर-60 वार्ड:-* नगर परिषद सवाई माधोपुर के वार्डों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए वार्ड 1, 2, 17, 25, 42, 48, 50, 51 और 57, वहीं अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए वार्ड संख्या 12, 14, 16, 23, 40 आरक्षित हुए हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए वार्ड 4 और 15 तथा एसटी महिला के लिए वार्ड 7 को आरक्षित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए वार्ड 3, 13, 19, 22, 29, 32, 53 और 54 तथा ओबीसी महिला के लिए वार्ड 21, 27, 46, 47 आरक्षित हुए हैं। सामान्य वर्ग के वार्डों में महिला आरक्षण के तहत वार्ड 8, 10, 11, 34, 35, 38, 44, 55, 56 एवं 60 आरक्षित हुए। सामान्य वर्ग के लिए वार्ड संख्या 5, 6, 9, 18, 20, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 52, 58 और 59 चिन्हित किए गए हैं।
*नगर परिषद गंगापुर सिटी-60 वार्ड:-* गंगापुर सिटी के एससी वर्ग के लिए वार्ड 4, 6, 17, 18, 29, 37 एवं 38 तथा एससी महिला के लिए वार्ड संख्या 5 और 28 आरक्षित हुए हैं। इसी प्रकार एसटी वर्ग के लिए वार्ड 3, 15 और एसटी महिला के लिए वार्ड 48 आरक्षित हुए। ओबीसी वर्ग में वार्ड 13, 14, 26, 31, 42, 54, 56, 58 तथा ओबीसी महिला के लिए वार्ड संख्या 16, 24, 34, 47 आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग में महिला आरक्षण के लिए वार्ड 1, 7, 8, 12, 19, 20, 25, 32, 36, 39, 50 एवं 59 आरक्षित हुए। सामान्य वर्ग के लिए वार्ड संख्या 2, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 27, 30, 33, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 57 और 60 चिन्हित किए गए हैं।
*नगरपालिका बामनवास-20 वार्ड:-* बामनवास के वार्ड 4, 10 एवं 15 एससी तथा वार्ड 5 एससी महिला के लिए आरक्षित हुए। एसटी वर्ग में वार्ड 6, 19 एवं 20 और 9 तथा 18 एसटी महिला के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 13 आरक्षित हुआ। सामान्य वर्ग में महिला आरक्षण के लिए वार्ड 1, 2 एवं 7 आरक्षित किए गए। वार्ड 3, 8, 11, 12, 14, 16 और 17 सामान्य वर्ग के हैं।
*नगरपालिका वजीरपुर-25 वार्ड:-* वजीरपुर में एससी वर्ग के लिए वार्ड 5, 13, 14, 17, 20 और 22 तथा एससी महिला के लिए वार्ड संख्या 12, 16 और 18 आरक्षित किए गए, जबकि एसटी वर्ग के लिए वार्ड 15 आरक्षित हुआ है। ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड 4 एवं ओबीसी महिला के लिए वार्ड 6 आरक्षित हुए। सामान्य वर्ग में महिला आरक्षण के लिए वार्ड 2, 8, 21, 24 एवं 25 आरक्षित हैं। वार्ड संख्या 1, 3, 7, 9, 10, 11, 19, और 23 सामान्य वर्ग के लिए चिन्हित किए गए हैं।
*नगरपालिका बौंली-25 वार्ड:-* बौंली में एससी वर्ग के लिए वार्ड 6, 7, 14 तथा एससी महिला के लिए 12 एवं 13 और एसटी वर्ग के लिए वार्ड 21 आरक्षित हुआ। ओबीसी वर्ग में वार्ड 1, 20 एवं 25, जबकि ओबीसी महिला के लिए वार्ड 2 एवं 22 आरक्षित हुए। सामान्य महिला के लिए वार्ड 4, 5, 10, 11 एवं 18 आरक्षित किए गए। वार्ड संख्या 8, 9, 15, 16, 17, 19, 23 और 24 सामान्य वर्ग के लिए चिन्हित किए गए हैं।
*नगरपालिका खण्डार-25 वार्ड:-* खण्डार में एससी वर्ग के लिए वार्ड 8, 13, 15, 17, 19 एवं 21 आरक्षित हुए, जबकि एससी महिला के लिए वार्ड संख्या 5, 7 और 14 को आरक्षित किया गया। एसटी वर्ग के लिए वार्ड 2 आरक्षित है। ओबीसी वर्ग में वार्ड 10 एवं 24, जबकि ओबीसी महिला के लिए वार्ड 20 आरक्षित हुआ। सामान्य महिला के लिए वार्ड 3, 4, 9, 11 एवं 22 आरक्षित किए गए, जबकि वार्ड संख्या 1, 6, 12, 16, 18, 21, 23 और 25 सामान्य वर्ग के लिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के क्रम में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पारदर्शी ढंग से सम्पन्न की गई है। वार्डवार आरक्षण निर्धारण के साथ जिले की नगरीय निकायों में आगामी आम चुनाव की प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है।
*पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 18 अगस्त को होने वाली आरक्षण-लॉटरी प्रक्रिया स्थगित:-* जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन करते हुए जिला परिषद् सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण-लॉटरी की तिथि 17 सितंबर 2026 तथा सरपंच एवं पंच के लिए आरक्षण-लॉटरी की तिथि 18 सितंबर 2026 सुनिश्चित की गई है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला मुख्यालय एवं उपखंड कार्यालय स्तर पर 18 अगस्त 2026 को होने वाली आरक्षण-लॉटरी की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।