BEGUSARAI: 12 साल पुराने मामले में मटिहानी विधायक बोगो सिंह बरी, साक्ष्य के अभाव में MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
2014 के जमीन विवाद के बाद पुलिस पर हमले का था आरोप, होमगार्ड जवान हुआ था घायल; अभियोजन के छह सरकारी गवाहों में किसी ने भी हिंसा के दौरान विधायक की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की
बेगूसराय। करीब 12 साल पुराने एक मामले में मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। जिला जज द्वितीय सह एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 98/2014 की सुनवाई पूरी करते हुए विधायक बोगो सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
मामला वर्ष 2014 में हुए जमीन विवाद के बाद पुलिस पर कथित हमले से जुड़ा था। घटना के दौरान एक होमगार्ड जवान के घायल होने की बात सामने आई थी। इस मामले में विधायक बोगो सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह सरकारी गवाहों को अदालत में पेश किया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी गवाह ने हिंसा के दौरान विधायक बोगो सिंह की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं की।
साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद विशेष अदालत ने विधायक बोगो सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ ही वर्ष 2014 से चले आ रहे इस मामले में विधायक को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
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