कामां: हाईकोर्ट ने केस से सीएम भजनलाल शर्मा का नाम हटाने के दिए निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग जिले के कामां में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाए जाने को अनुचित बताया। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री का नाम केस की सूची से हटाने के निर्देश दिए।