कांकेर। जिले के चारामा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में न्यायालय ने मध्यप्रदेश के तीन आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 55 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विभा पांडे ने प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 2 दिसंबर 2021 को चारामा के कोरर चौक में पुलिस ने गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान राजेश राजपूत (25 वर्ष), निवासी सीहोर, नीलेश शर्मा (33 वर्ष) और पवन पाल (29 वर्ष), दोनों निवासी रायसेन, मध्यप्रदेश के रूप में हुई थी। तीनों के पास अलग-अलग बैग में कुल 55 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प�
Kanker, Kanker | Oct 15, 2026