खानपुर: खानपुर के 1998 फर्जीवाड़ा कांड में आरोपी को 2 साल 6 माह की सजा, 2 हजार रुपये जुर्माना भी
समस्तीपुर। समस्तीपुर पुलिस एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी श्री कन्हैया द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, आरोप पत्र एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय ने करीब 28 वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।मामला खानपुर थाना कांड संख्या 02/1998 से संबंधित है। इस मामले में आरोपी राजेश्वर प्रसाद सिन्हा को भारतीय दंड