चकरनगर: सेवा न करने पर बुजुर्ग वारिसों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं
शुक्रवार दोपहर 2 बजे तहसील परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में अधिकार मित्र अश्विनी त्रिपाठी ने बुजुर्गों के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2007 के अधिनियम के तहत यदि संतान या अन्य कानूनी वारिस बुजुर्गों की सेवा, देखभाल, दवा व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो वृद्धजन अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल करने कर सकता है।